Home छत्तीसगढ़ ‘आपसी सहमति से बने संबंध को नहीं माना जा सकता दुष्कर्म’, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया निरस्त, CAF जवान को किया बरी

‘आपसी सहमति से बने संबंध को नहीं माना जा सकता दुष्कर्म’, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया निरस्त, CAF जवान को किया बरी

by admin

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर जिले के CAF जवान से जुड़े एक संवेदनशील मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। अगर युवती बालिग हो और लंबे समय तक प्रेम संबंध में रही हो, तो शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे सीएएफ के जवान रूपेश कुमार पुरी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का है, झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म का नहीं। अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट जगदलपुर द्वारा 2022 में सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने क्या कहा..
हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रही। दोनों के बीच बने शारीरिक संबंध आपसी सहमति से थे। अदालत ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही शादी का इरादा नहीं रखा था, तब तक ऐसे मामले को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

मामला कैसे शुरू हुआ
साल 2020 में पीड़िता ने जवान रूपेश कुमार पुरी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। कहा गया कि जवान ने उसे दो महीने तक घर में रखकर यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रूपेश को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया था।

क्या कहा बचाव पक्ष ने..
रूपेश के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच 2013 से प्रेम संबंध थे और पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के घर गई थी। एफआईआर परिजनों के दबाव में दर्ज कराई गई। अदालत ने पाया कि पीड़िता ने खुद आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत होती रही।

हाईकोर्ट का फैसला
सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा के बाद अदालत ने कहा कि यह मामला जबरन शोषण का नहीं, बल्कि प्रेम और सहमति का है। मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में रेप के ठोस सबूत नहीं मिले। पीड़िता खुद आरोपी के घर गई और कई बार उसके साथ संबंध बनाए, जिसमें खुद युवती की भी मर्जी दिखी। इस आधार पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए रूपेश कुमार पुरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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