Home देश-दुनिया ORS के नाम पर बिक रहे फलों के जूस…FSSAI ने सभी राज्यों के लिए जारी किया आदेश, कहा- जल्द हो बिक्री बंद

ORS के नाम पर बिक रहे फलों के जूस…FSSAI ने सभी राज्यों के लिए जारी किया आदेश, कहा- जल्द हो बिक्री बंद

by admin

नई दिल्ली(ए)। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को आदेश जारी किया है कि बाज़ार में मिलने वाले ऐसे ड्रिंक्स, जो अपने ब्रांड नाम या लेबल पर “ORS” शब्द का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।

कई कंपनियां इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और अन्य तैयार पेय पदार्थों को “ORS ड्रिंक” बताकर बेच रही थीं, जिससे आम लोग भ्रमित हो रहे थे और उन्हें यह लग रहा था कि यह मेडिकल ORS का विकल्प है। यही कारण है कि FSSAI ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है।

FSSAI पहले ही कर चुका है चेतावनी जारी

14 और 15 अक्टूबर 2025 को FSSAI ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी फूड प्रोडक्ट चाहे वह फ्रूट-बेस्ड ड्रिंक हो, नॉन-कार्बोनेटेड बेवरेज हो या रेडी-टू-ड्रिंक पेय हो उसके नाम में ORS शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बैन है। इसके बावजूद कई कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही थीं, जिसके बाद यह नया सख्त निर्देश जारी किया गया है।

ई-कॉमर्स साइट्स और दुकानों पर मिल रहे नकली ORS ड्रिंक

FSSAI को शिकायतें मिलीं कि कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फार्मेसी, सुपरमार्केट और स्थानीय दुकानों पर अभी भी “ORS” नाम वाले ड्रिंक बेचे जा रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को कहा गया है कि वे तुरंत कार्रवाई शुरू करें।

राज्य अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

FSSAI ने राज्यों को निम्न निर्देश जारी किए हैं—

  1. फील्ड और डिज़िग्नेटेड ऑफिसर तुरंत जांच शुरू करें।
    • बाज़ार, दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर अभियान चलाएं।
  2. जिन प्रोडक्ट्स में ORS शब्द का गलत इस्तेमाल मिले, उन्हें तुरंत बिक्री से हटाएँ।
  3. कंपनियों के खिलाफ FSS एक्ट, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करें।
  4. FSSAI को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट भेजें जांच कहां हुई, क्या पाया गया और क्या कार्रवाई की गई।

असली ORS पर कार्रवाई न करने की चेतावनी

FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई जगह अधिकारी गलती से असली मेडिकल ORS पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत है।

ध्यान देने वाली बात: असली ORS (जो WHO फॉर्मूलेशन के अनुसार बनाए जाते हैं) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत आते हैं। इसलिए FSSAI के इस नियम के दायरे में नहीं हैं। इसलिए अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि असली ORS की सैंपलिंग, जांच या रोक जैसी कोई कार्रवाई न करें। कार्रवाई सिर्फ उन ड्रिंक पर हो जो भ्रामक तरीके से खुद को ORS साबित कर रहे हैं।

क्यों ज़रूरी है यह कार्रवाई?

लोग ORS को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक मेडिकल समाधान मानते हैं। नकली ORS ड्रिंक— निर्जलीकरण (Dehydration), दस्त और हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियों में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनमें WHO-मानक के अनुसार नमक और ग्लूकोज़ संतुलन नहीं होता। FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं को गलत जानकारी से बचाने और असली मेडिकल ORS व फूड ड्रिंक के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए उठाया गया है।

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