Home छत्तीसगढ़ मतदान से पूर्व और मतदान के दिन MCMC द्वारा प्रिंट-विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य

मतदान से पूर्व और मतदान के दिन MCMC द्वारा प्रिंट-विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य

by admin

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी।

एक निष्पक्ष अभियान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसकी सामग्री राज्य/जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला MCMC में आवेदन कर सकते हैं। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय वाले सभी पंजीकृत राजनीतिक दल ऐसे विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तरीय MCMC में आवेदन कर सकते हैं।तदनुसार, चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण आवश्यक है।

प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि से कम से कम दो दिन पहले MCMC को आवेदन करना होगा।समय पर पूर्व-प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए, राज्य/जिला स्तर पर MCMC को ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणित करने के लिए सक्रिय कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय शीघ्र लिए जाएं।MCMC मीडिया में ‘पेड न्यूज’ (सशुल्क समाचार) के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी नजर रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

Share with your Friends

Related Posts