रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर 26 मार्च 2026, गुरुवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 के तहत घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थानों और बैंकों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के प्रावधानों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है।
क्रमांक-GENS-1001/86/2025-GAD-5:- राज्य शासन एतद्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक-08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 26 मार्च, 2026, दिन-गुरुवार को “रामनवमी” पर्व के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है।