Home छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित, फसल क्षति मुआवजा निर्धारण में लापरवाही बरतने का मामला

राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित, फसल क्षति मुआवजा निर्धारण में लापरवाही बरतने का मामला

by admin

रायपुर। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के मामले में एक राजस्व निरीक्षक और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार, ग्राम उरंगा-बरिमा (तहसील मैनपाट) में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित भूमि की फसल क्षति मुआवजा निर्धारण का दायित्व श्रीमती संगीता भगत, राजस्व निरीक्षक और श्री चन्द्रदेव मिर्रे, पटवारी को सौंपा गया था। जांच में पाया गया कि उक्त कर्मचारियों द्वारा मूल (सेटलमेंट) रकबा से अधिक रकबा दर्ज किया गया। साथ ही मुआवजा अवधि के दौरान भूमि का क्रय-विक्रय कर ऑनलाइन अभिलेख दुरुस्त किए गए और पुनः मूल भूमि स्वामी के नाम से त्रुटिपूर्ण गणना पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

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