रायपुर। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर जांच में भूमि बंटवारे के एवज में राशि लेने की पुष्टि होने पर दुर्ग जिले के तहसील कार्यालय अहिवारा में संलग्न पटवारी श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-03 श्री ने यह कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भूमि बंटवारे के कार्य के एवज में राशि लेने का मामला सामने आया। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को तत्काल जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तहसीलदार अहिवारा द्वारा की गई जांच में संबंधित पक्षकारों एवं पटवारी के कथन दर्ज किए गए।
जांच के दौरान भूमिस्वामी श्री उत्तम टंडन एवं श्री अमन कुमार टंडन द्वारा भूमि बंटवारे के नाम पर पटवारी को 45 हजार रुपये दिए जाने की जानकारी दी गई। वहीं पटवारी श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर ने भी अपने कथन में पक्षकार की माता से राशि लेना स्वीकार किया तथा वायरल वीडियो में राशि वापस करने संबंधी बात कही।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 एवं नियम-14 के विपरीत तथा कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। इसके फलस्वरूप एसडीएम भिलाई-03 द्वारा संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है।