नईदिल्ली(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और दांव लगाकर खेले जाने वाले अन्य वर्चुअल खेलों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि कसीनो और जुआ गतिविधियों में जीएसटी की गणना खिलाड़ियों के दांव लगाने के समय से होगी, न कि खेल खत्म होने के बाद कैसीनो के वास्तविक मुनाफे के आधार पर। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कसीनो कंपनियों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जीएसटी केवल ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (जीजीआर) यानी खिलाड़ियों को जीत की राशि देने के बाद बची रकम पर ही लगाया जाना चाहिए। कसीनो का तर्क था कि यदि खिलाड़ियों को भुगतान की गई जीत की राशि दांव से अधिक हो जाए तो कर योग्य आय ही नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी किसी कारोबारी के लाभ या हानि पर नहीं, बल्कि कर योग्य आपूर्ति (टैक्सेबल सप्लाई) होने पर लगाया जाता है। अदालत ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति कसीनो में चिप्स या टोकन खरीदकर किसी खेल में दांव लगाता है, उसी समय जीएसटी लागू हो जाता है। इसके लिए खेल का नतीजा आने या खिलाड़ी के जीतने-हारने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कसीनो में इस्तेमाल होने वाले चिप्स और टोकन केवल दांव लगाने का माध्यम हैं। खिलाड़ी इनके बिना खेल में भाग नहीं ले सकता। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चिप्स या टोकन के जरिये होने वाले लेनदेन में कोई कर योग्य दावा उत्पन्न नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग में जीत-हार का इंतजार नहीं, दांव लगाते ही कटेगा जीएसटी
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