मुंबई(ए)। महाराष्ट्र में समुद्री जीवन के संरक्षण और मछली उत्पादन को टिकाऊ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों को पकड़ने और बेचने के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार (Minimum Legal Size – MLS) तय कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर मत्स्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जानिए किस मछली का क्या है न्यूनतम आकार
इन नए नियमों के तहत, अब निर्धारित आकार से छोटी मछलियों को पकड़ना या बाजार में बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। सरकार द्वारा जारी किए गए इन मानदंडों में प्रमुख प्रजातियों के लिए न्यूनतम आकार स्पष्ट रूप से तय किया गया है, जिसके अनुसार सिल्वर पॉम्फ्रेट और बांगड़ा मछली का आकार कम से कम 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह, झींगा (Prawns) के लिए 9 सेंटीमीटर, बॉम्बे डक (बोम्बिल) के लिए 18 सेंटीमीटर और सुरमई (Kingfish) के लिए 37 सेंटीमीटर का न्यूनतम आकार अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने के साथ ही महाराष्ट्र, केरल के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।