Home छत्तीसगढ़ डीडीओ के बैंक खातों में जमा अव्ययित राशि की जानकारी 7 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश

डीडीओ के बैंक खातों में जमा अव्ययित राशि की जानकारी 7 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश

by admin

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों के डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों में जमा अव्ययित राशि (Unspent Balances) की जानकारी संकलित कर ई-कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में 14 अगस्त 2026 को आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न विभागों के 42 बजट नियंत्रक अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में हुई चर्चा के अनुसार सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त डी.डी.ओ. के बैंक खातों में 31 मार्च की स्थिति में पिछले पांच वर्षों के दौरान जमा अव्ययित राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 07 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय के ई-मेल एवं बीसीओ व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉफ्ट कॉपी के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यशाला में कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के ई-कोष पोर्टल (Tag Integration) से संबंधित तकनीकी टीम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान ई-कोष पोर्टल में पिछले पांच वर्षों में डी.डी.ओ. के बैंक खातों में स्थानांतरित राशि की जानकारी दर्ज करने तथा प्रारूप में स्थानांतरित बैंक खाता नंबर, पूर्वशेष सहित अन्य आवश्यक विवरणों में सुधार एवं बदलाव को लेकर तकनीकी चर्चा की गई।

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अधीनस्थ डी.डी.ओ. से पिछले पांच वर्षों की अव्ययित राशि की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में Excel File के साथ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराएं। साथ ही कार्यालय संचालक, कोष एवं लेखा के समन्वय से उक्त जानकारी को शीघ्र ई-कोष पोर्टल पर भी दर्ज कराया जाए। इससे शासकीय विभागों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि की स्थिति का समुचित संधारण, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

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